सिडकुल, 15 मई 2026 ।
विपिन कुमार ने जनपद के सभी श्रमिकों से सोशल मीडिया पर प्रसारित भ्रामक खबरों और अफवाहों से बचने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन बढ़ाए जाने संबंधी कोई आदेश जारी नहीं किया गया है और सोशल मीडिया पर चल रही खबरें पूरी तरह भ्रम फैलाने वाली हैं।

हरिद्वार में जारी प्रेस विज्ञप्ति में उप श्रमायुक्त ने बताया कि नॉन इंजीनियरिंग उद्योगों जैसे फार्मा एवं फूड कंपनियों में अकुशल श्रमिकों का कुल वेतन ₹13,018 निर्धारित है, जिसमें पीएफ और ईएसआई कटौती के बाद लगभग ₹11,358 श्रमिकों को प्राप्त होते हैं। वहीं इंजीनियरिंग उद्योगों, जैसे बाइक एवं वाहन निर्माण कंपनियों में श्रमिकों का वेतन ₹13,800 निर्धारित है।

उन्होंने कहा कि कुछ श्रमिकों के बीच वेतन वृद्धि को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है, जबकि वास्तविकता यह है कि अभी तक ऐसा कोई सरकारी आदेश जारी नहीं हुआ है। यदि भविष्य में केंद्र सरकार कोई नया आदेश जारी करती है और राज्य सरकार उसे लागू करती है, तो संबंधित कंपनियों में तत्काल प्रभाव से उसे लागू कराया जाएगा।

उप श्रमायुक्त ने श्रमिकों से किसी भी प्रकार के बहकावे में न आने की अपील करते हुए कहा कि यदि किसी को वेतन, ओवरटाइम, बोनस, एरियर या अन्य किसी प्रकार की शिकायत है, तो वे रोशनाबाद स्थित श्रम विभाग कार्यालय में लिखित अथवा मौखिक रूप से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि अधिकतम पांच श्रमिक प्रतिनिधि कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्या रख सकते हैं, जिनका नियमानुसार समाधान किया जाएगा।

उन्होंने क्षेत्र में शांति बनाए रखने, अफवाहों से दूर रहने और शांतिपूर्वक अपने प्रतिष्ठानों में कार्य करने की भी अपील की।

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