– कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने की कार्रवाई
हरिद्वार।
मां ने बेटे की हत्या का आरोप पुत्रवधू व ससुरालपक्ष पर लगाते हुए कोर्ट में अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना—पत्र देकर न्याय की गुहार लगायी थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस को पत्नी समेत ससुराक्ष पक्ष के प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट शिखा राणा ने हत्या का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। पुलिस ने पीडि़ता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है।
कोतवाली रानीपुर प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्र सिंह बिष्ट ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया है। पीडि़त असगरी खातून निवासी ग्राम सलेमपुर रानीपुर ने तहरीर दी कि शबनम जर्रार, सलमान सरफराज उम्मीद व अफजल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। तहरीर में जानकारी दी कि 23 अप्रैल को उसका बेटा इमरान को ससुराल वाले तथा उसकी पत्नी शबनम ने इमरान को मानसिक रूप से प्रताडि$त किया तथा उसके साथ गाली—गलौज करते हुए मारपीट की थी। गंभीर अवस्था में उसे भूमानंद अस्पताल ले जाया गया जहां पर डाक्टर ने इमरान को मृत घोषित कर दिया था। इसके बाद इमरान की पत्नी अपना सारा सामान लेकर अपने मायके चली गई थी। इमरान के ससुराल वालों ने डरा धमका कर इमरान का पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया।  शव को ही दफना दिया था। पीडि़ता की सुनवाई न होने पर अधिवक्ता दिनेश वर्मा के माध्यम से न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। कोर्ट ने शबनम जर्रार, सलमान, सरफराज, उम्मेद व अफजाल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

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