मुरादाबाद से डॉ जयप्रकाश सक्सेना
प्राधिकरण ने लगभग चार बीघे भूमि पर अनाधिकृत रूप से बनायी गई बाउंड्री एवं अवैध निर्माण को ढहाया।
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प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा आज दिनांक 21-10-2023 को मचारिया रोड, ग्राम सिरसा इनायतपुर में श्री बनवारी द्वारा लगभग 4 बीघा में किए गए अवैध बाउंड्री वॉल एवं निर्माण, जिसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन अधिनियम 1973 के अंर्तगत सुसंगत धारा में योजित वाद संख्या 582/22 में ध्वस्तीकरण आदेश पारित था, को ध्वस्त किया गया। आज की इस कार्यवाही में प्राधिकरण के सहायक अभियंता श्री सागर गुप्ता, अवर अभियंता श्री तेजवीर सिंह तथा प्रवर्तन टीम के कर्मचारियों के साथ भारी पुलिस बल उपस्थित रहा।
प्राधिकरण द्वारा जनमानस से लगातार अपील की जा रही है कि बिना प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये कोई भी निर्माण कार्य नहीं करें। ऐसा पाये जाने पर प्राधिकरण द्वारा इसे सुसंगत धारा में कार्यवाही करते हुए कभी भी ध्वस्त किया जा सकता है। इसी प्रकार बहुत स्थानों पर अनियोजित रूप से अवैध प्लाटिंग कतिपय व्यक्तियों द्वारा की जा रही है , ऐसे समस्त भूखंड अवैध हैं तथा ऐसे भूखंडों पर कोई भी निर्माण अवैध माना जाएगा तथा प्राधिकरण कभी भी ऐसे निर्माणों को चिन्हित कर नियमानुसार ध्वस्त कर सकता है जिसकी समस्त ज़िम्मेदारी निर्माणकर्ता की ही होगी। कोई भी भवन एवं भूखंड क्रय करने के पूर्व उक्त के वैधता की जानकारी प्राधिकरण कार्यालय से अवश्य प्राप्त कर लें।