देहरादून / हरिद्वार , 26 मई।
उत्तराखंड सरकार ने ईद-उल-जुहा (बकरीद) के सार्वजनिक अवकाश की तिथि में संशोधन किया है। पहले बकरीद का अवकाश 27 मई 2026 (बुधवार) को घोषित किया गया था, लेकिन अब शासन द्वारा जारी संशोधित आदेश के अनुसार 28 मई 2026 (बृहस्पतिवार) को सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

सरकार के निर्देशानुसार निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के तहत राज्य के सभी बैंक, कोषागार एवं उप-कोषागार भी 28 मई को बंद रहेंगे। शासन ने स्पष्ट किया है कि अवकाश से संबंधित अन्य सभी शर्तें पूर्ववत लागू रहेंगी।

इस संशोधन के बाद सरकारी कार्यालयों, बैंकिंग संस्थानों और आम नागरिकों को अपने कार्यों की योजना नई अवकाश तिथि के अनुसार बनानी होगी। सरकार के इस निर्णय से बकरीद के पर्व को लेकर अवकाश व्यवस्था में स्पष्टता आ गई है।

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