उत्तराखंड : अब 5 बार से ज्यादा चालान कटा तो ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकेगा…

वाहन चालकों के लिए अब पांच बार से ज्यादा चालान कटना भारी पड़ सकता है, क्योंकि नए नियमों के तहत चालक का ड्राइविंग लाइसेंस (DL) रद्द किया जा सकेगा। केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट के संशोधित प्रावधान उत्तराखंड में लागू हो चुके हैं। इसके साथ ही परिवहन विभाग चालान न चुकाने वालों (डिफॉल्टर) की सूची तैयार